नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
अ.क्र. |
अनुज्ञप्तीचा प्रकार |
व्यवहाराची व्याप्ती |
अनुज्ञाप्ती फी चा वार्षिक दर (रुपये) |
नुतनीकरण फी चा वार्षिक दर (रुपये) |
१ |
अडत्या |
50000/- पुढील |
200 |
180 |
२ |
व्यापारी अ वर्ग |
50000/- पुढील |
200 |
180 |
व्यापारी ब वर्ग |
50000/- पर्यंत |
100 |
90 |
|
३ |
प्रक्रिया अ वर्ग |
50000/- पुढील |
200 |
180 |
व्यापारी ब वर्ग |
50000/- पर्यंत |
100 |
90 |
|
४ |
सहकारी संस्था अ वर्ग |
50000/- पुढील |
200 |
180 |
सहकारी संस्था |
50000/- पर्यंत |
100 |
90 |
|
५ |
हमाल |
- |
६ |
४ |
६ |
मापाडी |
- |
३० |
१८ |
अनुज्ञाप्तीच्या नुतनीकरणासाठी करावयाचा अर्ज दरवर्षी २८ किंवा २९ फेब्रुवारी पूर्वी केला पाहिजे. जर अर्ज त्या मुदतीनंतर केला असेल तर बाजार समितीस अनुज्ञाप्ती फी च्या शेकडा दहा टक्के याप्रमाणे दर दिवसास होणार्या विलंबाबद्दल 'लेट फी' म्हणून आकारण्याचा अधिकार आहे.
उ. होय. नमुना